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जीत के बाद विजय जुलूस पर निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक

1 month ago

भरतपुर | राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद जीत का जश्न विजय जुलूस निकालकर नहीं मनाया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान विजय जुलूस पर पूरी तरह रोक लगा दी है। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी। इसके तहत निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। राज्य में 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव की घोषणा 19 अगस्त को की गई थी। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विजय जुलूस पर प्रतिबंध के निर्देश जारी किए हैं। दो चरणों में होगा मतदान... नगर निकायों में सदस्य पद के लिए पहले चरण का मतदान 9 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा। मतगणना 14 सितंबर को कराई जाएगी। इसके बाद अध्यक्ष पद का निर्वाचन 21 सितंबर और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन 22 सितंबर को होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक सदस्य पद पर जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी हों या बाद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित होने वाले सदस्य, किसी को भी विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।