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राजस्थान में FMG इंटर्न्स के मानदेय का मामला गरमाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

2 weeks ago

राजस्थान में FMG इंटर्न्स के मानदेय का मामला गरमाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

जयपुर। राजस्थान में विदेश से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर लाइसेंसिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विदेशी मेडिकल स्नातकों (FMG) के इंटर्नशिप मानदेय का मामला गरमा गया है। प्रदर्शन कर रहे FMG इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वे राज्य के 22-24 मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप (CRMI) कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निर्धारित मानदेय नहीं दिया जा रहा है।

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, उनका विरोध लगातार 12वें दिन जारी है और पिछले चार दिनों से कुछ डॉक्टर भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि भारतीय मेडिकल स्नातकों (IMG) की तरह FMG इंटर्न्स को भी नियमानुसार मानदेय दिया जाए।

FMG डॉक्टरों ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के 4 मार्च और 19 मई 2022 के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि FMG इंटर्न्स को IMG के समान मानदेय और सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान है। डॉक्टरों ने 17 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का भी हवाला दिया है। उनके अनुसार, न्यायालय ने FMG और IMG इंटर्न्स के बीच मानदेय को लेकर समानता पर सख्त रुख अपनाया है और बकाया भुगतान के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं।

प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांग है कि इंटर्नशिप शुरू होने की तारीख से उनका पूरा बकाया मानदेय दिया जाए, सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए स्पष्ट सरकारी आदेश जारी हो और भविष्य में बजट के अभाव में भुगतान बाधित न हो। साथ ही, मानदेय नहीं लेने संबंधी किसी भी अंडरटेकिंग को अमान्य माना जाए।

अब FMG इंटर्न्स की नजर राज्य सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई पर है। इस मामले में सरकार और संबंधित चिकित्सा विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा

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